जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने वाले आरोपी रामगोपाल खुंटे को अदालत ने दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शराब में मिलाया था जहरीला कीटनाशक
मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली का है। 6 मार्च 2025 को आरोपी ने देशी शराब की 180 एमएल की बोतल में कीटनाशक मिलाकर सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचाया। सुंदरलाल ने शराब पीने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने वहां बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी। इसे पीने के बाद दोनों की बीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुई पुष्टि
जांच में आरोपी के घर से कीटनाशक के डिब्बे बरामद हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मृतकों के विसरा में फेनोबुकार्ब कीटनाशक पाया गया। मामले में 19 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आरोपी को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6-6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

