CG School News: स्कूलों में एडमिशन के लिए बदली आयु सीमा… सरकार ने जारी किए नए नियम

CG School News: स्कूलों में एडमिशन के लिए बदली आयु सीमा… सरकार ने जारी किए नए नियम

रायपुर, 09 जुलाई। CG School News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। यह नई व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।

स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार, 1 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

अलग-अलग कक्षाओं के लिए नई आयु सीमा

नर्सरी (बालवाटिका-1): 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम

 केजी-1 (बालवाटिका-2): 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम

 केजी-2 (बालवाटिका-3): 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम

कक्षा पहली: 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम

3 महीने की मिलेगी विशेष छूट

सरकार ने अभिभावकों की सुविधा को देखते हुए विशेष छूट भी दी है। यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन 1 जुलाई तक उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन महीने की छूट देकर संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

सभी स्कूलों में लागू होंगे नियम

यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। साथ ही, शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेश में भी यही आयु सीमा लागू रहेगी।

इन छात्रों को मिलेगी छूट

जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की प्री-प्राइमरी कक्षा पास कर पहली कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, उन पर यह नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में प्रवेश टीसी, अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और अभिभावकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

Education राज्य खबर