दुर्ग। शादी का वादा कर महिला से संबंध बनाने वाले भिलाई निवासी योगेश कुमार साहू को दुर्ग कोर्ट ने 7 साल सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर ने 2 नवंबर को सुनाया।
क्या है मामला
आरोपी की बुआ पीड़िता के घर किराए पर रहती थी, जिससे दोनों की पहचान हुई। 24 मार्च 2025 को वह शादी की बात करने के बहाने महिला के घर आया और भरोसा देकर संबंध बनाए। उसी शाम मोबाइल बंद कर वह दूसरी युवती से रिश्ता तय करने खुरसुनी चला गया। पीड़िता की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली में BNS की धारा 69 के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट में आरोपी ने संबंध तो माना, पर शादी का वादा करने से मुकर गया।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि मोबाइल बंद करना और दूसरी जगह रिश्ता तय करने जाना साबित करता है कि आरोपी की शादी की नीयत ही नहीं थी। पीड़िता का बयान अखंडित रहा। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है।


