CG School Rules: प्राइवेट स्कूल का NOC खत्म… जानिए अब मान्यता के लिए क्या है नया नियम

CG School Rules: प्राइवेट स्कूल का NOC खत्म… जानिए अब मान्यता के लिए क्या है नया नियम

रायपुर, 08 सितम्बर। CG School Rules: छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने और नई मान्यता लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूल की मान्यता के लिए अब NOC की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियमों के तहत स्कूल संचालकों को सुरक्षा, भवन और अन्य जरूरी कानूनी मापदंड पूरे करने का Self Declaration और शपथ-पत्र देना होगा। इसी के आधार पर मान्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

हालांकि NOC से राहत के साथ नियमों में सख्ती भी रखी गई है। जांच के दौरान अगर स्कूल की ओर से दी गई जानकारी गलत, भ्रामक या तथ्य छिपाने वाली पाई गई तो मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है। इसके अलावा जुर्माना और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

आवेदन के साथ स्कूल की वीडियोग्राफी जरूरी

नई मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्कूल भवन की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह वीडियो दिखाना होगा, ताकि स्कूल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की जा सके।

स्कूल के नाम को लेकर भी नियम तय

निजी स्कूल अपने नाम में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिससे छात्रों और अभिभावकों में सरकारी या विशेष संस्थान होने का भ्रम पैदा हो। इनमें नेशनल, इंटरनेशनल, नवोदय, एकलव्य, प्रयास, केंद्रीय, राष्ट्रीय, पीएम श्री, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय जैसे नाम शामिल हैं।

बीच सत्र में स्कूल बंद करने पर रोक

मान्यता मिलने के बाद बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल को बीच सत्र में बंद करने की अनुमति नहीं होगी। अगर स्कूल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए नजदीकी स्कूल से जोड़ा जाएगा।

काउंसलर और लीगल लिटरेसी क्लब भी जरूरी

नए नियमों में विद्यार्थियों और अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए स्कूल में काउंसलर की व्यवस्था करना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब भी बनाया जाना अनिवार्य होगा।

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